दीपावली-2026 पर ग्रीन आतिशबाजी की बिक्री के लिए अस्थाई अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन 8 अक्टूबर तक
नागौर, 29 सितंबर। गृह (ग्रुप-9) विभाग, राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार दीपावली-2026 के अवसर पर जिले में केवल ग्रीन आतिशबाजी के पटाखों की बिक्री एवं उपयोग की अनुमति होगी। इसके लिए विस्फोटक अधिनियम, 1884 एवं विस्फोटक नियम, 2008 के तहत नियम 84 के अनुसार जारी होने वाले अस्थाई अनुज्ञापत्र (LE-5) के लिए इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अस्थाई अनुज्ञापत्र की अवधि 15 दिवस होगी।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि गृह विभाग के निर्देशानुसार विस्फोटक नियम, 2008 के तहत अनुज्ञप्ति एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र पेट्रोलियम एण्ड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन (PESO), नागपुर द्वारा विकसित Licensing System for District Authorities (LSDA) मॉड्यूल के माध्यम से जारी किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि उपखण्ड क्षेत्र नागौर के लिए अस्थाई अनुज्ञापत्र (LE-5) हेतु इच्छुक आवेदक NSWS/LSDA पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पूर्ण कर आवेदन पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों की तीन प्रतियां 8 अक्टूबर 2026 तक कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर में प्रस्तुत कर सकते हैं। वहीं नागौर उपखण्ड के अतिरिक्त अन्य उपखण्ड क्षेत्रों के निवासी संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।
आवेदन के साथ दो पासपोर्ट साइज स्वयं हस्ताक्षरित फोटो, जन्मतिथि संबंधी दस्तावेज, पहचान दस्तावेज, आपराधिक सूचना संबंधी नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित शपथ-पत्र, परिसर/दुकान के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज, प्रस्तावित दुकान का स्पष्ट साइट प्लान एवं ब्लू प्रिंट नक्शा, आतिशबाजी सत्यापन/किरायेदारी/भण्डारण संबंधी अनुभव प्रमाण-पत्र अथवा पूर्व में जारी अस्थाई अनुज्ञापत्र, अग्निशमन यंत्र की रसीद/टेस्टिंग प्रमाण-पत्र तथा नियमों से संबंधित अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

