*ब्लॉक स्तरीय मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण संपन्न*
नागौर, 1 अक्टूबर। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के तहत पंचायत समिति स्तर पर नियुक्त ब्लॉक स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण जिला परिषद सभागार, नागौर में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में निर्वाचन प्रक्रिया, मतदान एवं मतगणना के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों तथा मतदान दलों के दायित्वों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर रामरतन सौंकरिया ने रिटर्निंग अधिकारी, मतदान अधिकारी एवं सहायक मतदान अधिकारी सहित जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य के मतदान दलों तथा सरपंच एवं पंच के मतदान दलों द्वारा किए जाने वाले कार्यों एवं आवश्यक सावधानियों के बारे में जानकारी दी।
सहायक प्रभारी अधिकारी प्रशिक्षण मानाराम पचार ने आदर्श आचार संहिता, वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध एवं नियंत्रण, लाउडस्पीकर के उपयोग, कटआउट, होर्डिंग, पोस्टर एवं बैनर के प्रदर्शन पर निषेध, अधिकतम चुनाव खर्च सीमा, नामांकन पत्र प्रस्तुतीकरण, संवीक्षा एवं नाम वापसी सहित निर्वाचन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों की जानकारी दी। उन्होंने मतपत्र, मतपेटी, एक कंट्रोल यूनिट एवं दो बैलेट यूनिट से मतदान की प्रक्रिया, मतगणना तथा निर्वाचन के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के संबंध में भी प्रशिक्षण दिया।
जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर चिरंजी लाल कमेड़िया ने जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, वार्ड पंच, उप सरपंच, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, प्रधान एवं उप प्रधान के निर्वाचन के लिए आवश्यक योग्यताओं, रिटर्निंग अधिकारी के कर्तव्यों तथा रिटर्निंग अधिकारी स्तर पर किए जाने वाले कार्यों के बारे में पीपीटी के माध्यम से प्रशिक्षण दिया।
जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर तुलछाराम गोदारा ने पंचायती राज संस्थाओं के मतदान दलों के कार्य एवं दायित्व तथा मतगणना प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। मतपत्रों से मतगणना, ईवीएम कमिश्निंग, एसडीएमएम सीलिंग तथा मतपेटी से मतदान की संपूर्ण प्रक्रिया भी समझाई गई। प्रशिक्षणार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की हैंड्स-ऑन ट्रेनिंग दी गई। अंत में प्रश्नोत्तरी सत्र के माध्यम से प्रशिक्षणार्थियों की शंकाओं का समाधान किया गया।
चुनाव प्रचार एवं वाहनों के उपयोग संबंधी प्रमुख निर्देश-
चुनाव प्रचार अथवा चुनाव संबंधी यात्रा में बस, ट्रक, मिनी बस, मेटाडोर एवं पशुचालित किसी भी प्रकार के वाहन, जैसे तांगा, ऊंटगाड़ी, बैलगाड़ी आदि का उपयोग पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। उक्त वाहनों से भिन्न अन्य वाहनों का उपयोग निर्धारित प्रतिबंधों के अधीन किया जा सकेगा। जिला परिषद सदस्य के चुनाव में अभ्यर्थी द्वारा अधिकतम तीन वाहनों, पंचायत समिति सदस्य के चुनाव में अधिकतम दो वाहनों तथा सरपंच पद के चुनाव में अधिकतम एक वाहन का उपयोग किया जा सकेगा।
अधिकतम चुनाव खर्च सीमा-
निर्वाचन के दौरान जिला परिषद सदस्य के लिए अधिकतम चुनाव खर्च सीमा 3 लाख रुपये, पंचायत समिति सदस्य के लिए 1.50 लाख रुपये तथा सरपंच के लिए 1 लाख रुपये निर्धारित है।

