Type Here to Get Search Results !

*नागौर जिले में 20 जून तक निषेधाज्ञा लागू* *जुलूस, रैलियों व लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध

 *जिले में 20 जून तक निषेधाज्ञा लागू, जिला कलक्टर ने जारी किया आदेश*
*जुलूस, रैलियों व लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध*


ben

नागौर, 05 जून। जिले में विभिन्न संस्थाओं द्वारा 8 जून को प्रस्तावित कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए जिला कलक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने एक आदेश जारी कर 20 जून तक निषेधाज्ञा लागू की है 
जिला कलक्टर ने उपरोक्त परिस्थितियों एवं प्रयोजन तथा जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के क्रम में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला नागौर की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की है। जिला कलक्टर ने बताया कि जिला नागौर की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में किसी भी सार्वजनिक जुलूस, धरना, प्रदर्शन एवं सभाओं आदि पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। धार्मिक संस्थानों द्वारा किसी भी प्रकार का सामाजिक सौहार्द को ठेस पहुंचाने संबंधी प्रचार-प्रसार नहीं किया जायेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का विस्फोटक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्तौल, राईफल, बन्दूक, एम.एल.गन, बी.एल.गन आदि एवं अन्य हथियार जैसे गंडासा, फरसी, तलवार, भाला, कृपाण, चाकू, छुरी, बरछी, गुप्ती, कटार, धारिया, बाघनख (शेर-पंजा) जो किसी धातु के शस्त्र के रूप में बना हो आदि तथा विधि द्वारा प्रतिबन्धित हथियार और मोटे घातक हथियार यथा लाठी आदि सार्वजनिक स्थलों पर धारण कर न तो घूमेगा, न ही प्रदर्शन करेगा और न ही साथ लेकर चलेगा। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक व जातीय सद्भावना को ठेस पहुंचाने वाले तथा उत्तेजनात्मक नारे नहीं लगायेगा, न ही ऐसा कोई भाषण या उद्बोधन देगा, न ही ऐसे किसी पैम्फ‌लेट, पोस्टर या अन्य प्रकार की सामग्री छापेगा या छपवायेगा, न ही वितरण करेगा या वितरण करवायेगा, और न ही किसी ऐसे एम्पलीफायर, रेडियो, टेपरिकार्डर, लाउडस्पीकर ऑडियो-वीडियो कैसेट या अन्य किसी इलेक्ट्रोनिक उपकरणों के माध्यम से इस प्रकार का प्रचार-प्रसार करेगा अथवा करवायेगा और ऐसे कृत्यों के लिये न ही किसी को दुष्प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति या संस्था इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया यथा facebook, twitter, whatsApp, youtube आदि के माध्यम से किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी धर्म / सम्प्रदाय / जाति के समर्थन या विरोध में सार्वजनिक व राजकीय सम्पत्तियों पर किसी तरह का नारा लेखन या प्रतीक चित्रण नहीं करेगा और न ही किसी तरह के पोस्टर, होर्डिंग आदि लगायेगा और न ही सार्वजनिक एवं राजकीय सम्पत्तियों का विरूपण करेगा। जिला कलक्टर ने बताया कि रात्रि 10 बजे के पश्चात से लेकर सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग एंव प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा। उक्त अवधि के अलावा लाउडस्पीकर के उपयोग हेतु सक्षम पुलिस अधिकारी से लिखित पूर्वानुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा तथा लिखित अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही लाउडस्पीकर का उपयोग कर सकेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा, न ही अन्य किसी को सेवन करायेगा, न ही अन्य किसी को मदिरा सेवन हेतु दुष्प्रेरित करेगा तथा अधिकृत विक्रेताओं के अलावा कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के अलावा अन्य उपयोग हेतु सार्वजनिक स्थलों में मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा और न ही इस हेतु किसी को दुष्प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति सक्षम पुलिस अधिकारी से लिखित पूर्वानुमति के बिना जुलूस, रैली, सभा अथवा सार्वजनिक मीटिंग का आयोजन नहीं कर सकेगा किन्तु यह प्रतिबन्ध धार्मिक त्यौहार, विवाह समारोह, शवयात्रा पर लागू नहीं होगा। यह आदेश 05 जून को तुरन्त प्रभाव से लागू होकर 20 जून 2025 तक की अवधि तक प्रभावी रहेगा।

Tags

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Below Post Ad