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यातायात प्रबंधन समिति की बैठक के बाद एसपी राममूर्ति जोशी ने किया लागू

 नागौर शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया, अब रिंग रोड से ही आवागमन कर सकेंगे


यातायात प्रबंधन समिति की बैठक के बाद एसपी राममूर्ति जोशी ने किया लागू




नागौर // नागौर शहर में अब भारी वाहनों के प्रवेश पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब कोई भी भारी वाहन सुबह 8 एएम से लेकर रात्रि 8 पीएम तक शहर से होकर नहीं गुजरेगा। सभी भारी वाहन रिंग रोड से ही आवागमन करेंगे। यह निर्णय नागौर पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी ने पिछले दिनों कलेक्टर पीयूष समाारिया की अध्यक्षता में हुई यातायात प्रबंधन समिति की बैठक के बाद लिया है। इस बैठक में एसपी जोशी मौजूद थे और तय हुआ कि शहर में भारी वाहनों पर रोक लगाई जाए। इस बैठक के निर्णय के अनुसार अब एसपी राममूर्ति जोशी ने यातायात पुलिस को सख्त निर्देश देते हुए भारी वाहनों के प्रवेश पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया है। इस व्यवस्था से यात्री बसों एवं छोटे लोडिंग वाहनों यथा लोडिंग टैम्पो, टैक्सी पिकअप आदि को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है।

भारी वाहनों के लिए ये हैं गाइडलाइन

भारी वाहनों पर प्रतिबंध की व्यवस्था प्रतिदिन सुबह 8 से रात्रि 8 बजे तक लागू रहेगी।
जोधपुर से बीकानेर या बीकानेर से जोधपुर की तरफ आने-जाने वाले भारी वाहन जोधपुर-बीकानेर रिंग रोड से आवागमन करेंगे।
बीकानेर से लाडनूं, डीडवाना, अजमेर मार्ग या इन मार्गों से बीकानेर की ओर जाने वाले भारी वाहन बीकानेर रोड से होटल रामदेव, डेह रोड से अमरपुरा रिंग रोड से अजमेर रोड तक बने नेशनल हाइवे 62 से नेशनल हाइवे 58 व स्टेट हाइवे 19 व पुन: नेशनल हाइवे 58 को जोड़ने वाले रिंग रोड का उपयोग करेंगे।
लाडनूं-डीडवाना-अजमेर व जोधपुर रोड पर आवागमन के लिए भारी वाहन इन नेशनल हाइवे 58, स्टेट हाइवे 19 व पुन: नेशनल हाइवे 58 व नेशनल हाइवे 62 को जोड़ने वाले रिंग रोड का उपयोग करेंगे।

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