*दिवाली पर केवल ग्रीन आतिशबाजी की बिक्री व उपयोग की अनुमति*
नागौर : 18 सितम्बर 2025 : जिला मजिस्ट्रेट नागौर अरुण कुमार
पुरोहित ने आदेश जारी कर आगामी दीपावली-2025 पर्व पर जिले में केवल ग्रीन आतिशबाजी की बिक्री और उपयोग की अनुमतौ दी है । यह अनुमति पटाखा विक्रेताओं को विस्फोटक अधिनियम 1884 एवं विस्फोटक नियम 2008 के तहत दी गई है ।
ग्रीन आतिशबाजी के अस्थायी अनुज्ञापन (LE-5) हेतु इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 29 सितम्बर 2025 निर्धारित की गई है। आवेदक ऑनलाइन पंजीकरण के साथ-साथ आवश्यक दस्तावेज़ों सहित उपखंड मजिस्ट्रेट कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
अस्थायी अनुज्ञापन (LE-5) हेतु आवश्यक दस्तावेज़ों में पासपोर्ट साइज फोटो, जन्मतिथि प्रमाणपत्र, पहचान पत्र (आधार, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस आदि), दुकान स्वामित्व दस्तावेज़, साइट प्लान, अग्निशमन विभाग की एनओसी, नगर परिषद/ पंचायत से अनुमति प्रमाणपत्र, तथा पूर्व वर्ष का अनुज्ञापन (यदि हो) शामिल है।
आदेश के अनुसार यह स्पष्ट है कि अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अधूरे आवेदन भी निरस्त माने जाएंगे। साथ ही आतिशबाजी के भंडारण एवं बिक्री स्थल पर सभी सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य रहेगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि यह निर्णय उच्च न्यायालय, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एवं वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशों के अनुसार लिया गया है।