*दीपावली पर पटाखों के विक्रय एवं भंडारण हेतु प्रशासन ने दिए सब निर्देश*
नागौर : 16 अक्टूबर : दीपावली पर्व 2025 के अवसर पर आतिशबाजी की विक्रय एवं भंडारण गतिविधियों के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो, इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट अरुण कुमार पुरोहित ने समस्त संबंधित विभागों एवं व्यापारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
निर्देशों के अनुसार पटाखों की विक्रय एवं भंडारण केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा किया जा सकेगा जिनके पास वैध लाइसेंस हो।आतिशबाजी की दुकानें अग्निशमन सुरक्षा मानकों के अनुरूप ही स्थापित की जाएं। अवैध आतिशबाजी सामग्री का विक्रय या भंडारण पाए जाने पर तत्काल कार्यवाही की जाएगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने निर्देश दिए हैं कि विक्रय स्थलों पर अग्निशमन यंत्र एवं आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था अनिवार्य रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। स्थानीय पुलिस द्वारा बाजारों एवं विक्रय स्थलों पर नियमित गश्त की व्यवस्था की जाए ।
आतिशबाजी का भंडारण केवल सुरक्षित भवन या शेड में किया जा सकेगा, जिसे बंद एवं सुरक्षित रखा जाए ताकि कोई अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश न कर सके। सड़कों या सुरक्षा क्षेत्र के भीतर खुले दीपक या गैस लैंप का उपयोग नहीं किया जाएगा, विद्युत प्रकाश स्थायी रूप से फिट होना चाहिए।
लाइसेंसधारियों को परिसर में सुरक्षा मानकों, आपातकालीन प्रक्रियाओं तथा विस्फोटक नियम 2008 के सभी प्रावधानों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं।
जिला मजिस्ट्रेट ने यह भी निर्देश दिए हैं कि उपखण्ड अधिकारी, पुलिस एवं स्थानीय निकायों की संयुक्त टीमें गठित कर सतत निगरानी एवं निरीक्षण सुनिश्चित करें ताकि दीपावली पर्व शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण एवं सुरक्षित वातावरण में सम्पन्न हो सके।