अधिकृत विक्रेताओं को ही पटाखों (केवल ग्रीन क्रैकर्स) की बिक्री की अनुमति दी जाएगी
नागौर : 29 सितम्बर 2025 : प्रशासन ने दीपावली पर पटाखों की बिक्री और उपयोग के जारी किए दिशा निर्देश
दीपावली पर्व पर पटाखों की बिक्री एवं उपयोग के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के पालन हेतु जिला मजिस्ट्रेट नागौर, अरुण कुमार पुरोहित ने आदेश जारी किए हैं।
आदेश के अनुसार केवल अधिकृत विक्रेताओं को ही पटाखों की बिक्री की अनुमति दी जाएगी। किसी भी अनधिकृत स्थान पर पटाखों का भंडारण या बिक्री करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। राज्य सरकार एवं न्यायालय के आदेशों के अनुसार केवल ग्रीन क्रैकर्स की बिक्री और उपयोग की अनुमति रहेगी।
पटाखों के उपयोग का समय रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक ही सीमित रहेगा। थाना स्तर पर पुलिस अधिकारी एवं संबंधित अधिकारी निगरानी बनाए रखेंगे। साथ ही किसी भी प्रकार का अवैध पटाखों का भंडारण प्रतिबंधित रहेगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि पटाखों की बिक्री और उपयोग संबंधी नियमों के पालन के लिए जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिससे आमजन को इन दिशा-निर्देशों की जानकारी मिल रही है ।