*"आज से बदला कोर्ट का समय: राजस्थान में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक चलेंगे न्यायालय"*
*"वादकारियों के लिए राहत: अब 10 बजे खुलेंगे कोर्ट, 1 से 1.30 तक लंच ब्रेक"*
*29 जून से बदला न्यायालयों का समय: अब सुबह 10 से शाम 5 बजे तक होगा काम*
नागौर। राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर एवं जोधपुर तथा उनके अधीनस्थ समस्त न्यायालयों में 29 जून 2026 से नियमित कार्य समय लागू हो गया है। अब न्यायालयों का समय प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक रहेगा। दोपहर 1.00 बजे से 1.30 बजे तक भोजनावकाश रहेगा।
जिला अधिवक्ता संघ, नागौर के अध्यक्ष डॉ. पवन श्रीमाली ने बताया कि यह व्यवस्था केवल नागौर मुख्यालय तक सीमित नहीं है, बल्कि राजस्थान उच्च न्यायालय के अधीन संचालित सभी न्यायालयों पर समान रूप से लागू होगी। इसमें सिविल न्यायालयों के साथ-साथ राजस्व न्यायालय, उपभोक्ता आयोग, श्रम न्यायालय एवं अन्य अधीनस्थ न्यायालय भी शामिल हैं।
डॉ. श्रीमाली ने कहा कि नियमित समय लागू होने से वादकारियों एवं अधिवक्ताओं को बड़ी सुविधा मिलेगी। दूर-दराज के क्षेत्रों से आने वाले पक्षकार सुबह 10 बजे तक आसानी से न्यायालय पहुंच सकेंगे। अधिवक्ताओं को विभिन्न न्यायालयों में उपस्थित होकर प्रभावी पैरवी करने में सहूलियत होगी और अधिक प्रकरणों की सुनवाई संभव हो सकेगी।
उन्होंने बताया कि प्रत्येक वर्ष ग्रीष्मकाल में लगभग ढाई माह तक प्रातःकालीन न्यायालय संचालित होते हैं। सामान्यतः नियमित समय जुलाई माह के प्रारंभ में लागू होता है, लेकिन इस वर्ष कार्य दिवसों के बीच अवकाश होने के कारण उच्च न्यायालय ने 29 जून से ही नियमित समय लागू करने का निर्णय लिया है।
जिला अधिवक्ता संघ ने सभी अधिवक्ताओं, वादकारियों एवं आमजन से अनुरोध किया है कि वे 29 जून से न्यायालयों के नियमित समय सुबह 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक के अनुसार ही उपस्थित होकर अपने प्रकरणों में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
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